1. सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्नों के माध्यम से किसी भी लोक महत्व के विषय पर सरकार
से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। जब कोई सदस्य यह महसूस करता है कि तारांकित या
अतारांकित अथवा अल्प सूचना प्रश्न का दिया गया उत्तर अपूर्ण है, अथवा किसी तथ्य के
संबंध में वांछित जानकारी का अभाव है, अथवा इसकी व्याख्या किए जाने की आवश्यकता है,
तो अध्यक्ष महोदय उसे सभा में आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे सकते हैं। यह प्रक्रिया
आधे घंटे की चर्चा के नाम से जानी जाती है।
2. आधे घंटे की चर्चा सामान्यतः सप्ताह में तीन बैठकों नामतः सोमवार, बुधवार और शुक्रवार
को होती है। चर्चा के लिए तिथि का निर्धारण करते समय सदस्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए
कि चर्चा की तिथि उपर्युक्त तीन बैठकों वाले दिनों में से कोई एक दिन हो। उस स्थिति
में, जब सदस्य द्वारा गलत तिथि दी जाती है, सूचना को अगली आयोजित होने वाली बैठक की
तिथि के लिए दिया गया माना जाएगा।
3. आधे घंटे की चर्चा सत्र के पहले दिन के लिए निर्धारित नहीं की जाती। सामान्यतः बजट
सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के निपटान तक आधे घंटे की चर्चा नहीं होती।
4. कोई सदस्य जो आधे घंटे की चर्चा करना चाहते हैं उन्हें संसदीय सूचना कार्यालय
में उपलब्ध निर्धारित मुद्रित प्रपत्र पर लिखित में सूचना देनी चाहिए। सूचना महासचिव
को संबोधित की जानी चाहिए।
5. सूचना देते समय, सदस्य को प्रपत्र में उचित स्थान पर प्रश्न संख्या (जिसके उत्तर
में और स्पष्टीकरण अपेक्षित है) के साथ उत्तर की तिथि इंगित करनी चाहिए। आगे और जानकारी
प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले बिन्दु अथवा बिन्दुओं का संक्षेप में उल्लेख किया
जाना चाहिए। सदस्य को अपना नाम हस्ताक्षर के नीचे मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए और
अपनी मत विभाजन संख्या का उल्लेख भी करना चाहिए।
6. सदस्य को सूचना में उस दिन का उल्लेख भी करना चाहिए, जिस दिन वह चर्चा उठाने का
इच्छुक है।
7. सूचना के साथ एक व्याख्यात्मक टिप्पण होना चाहिए, जिसमें चर्चा उठाने के कारणों
का उल्लेख हो और उस पर हस्ताक्षर भी होने चाहिए। जिन मामलों में सदस्य द्वारा उक्त
व्याख्यात्मक टिप्पण नहीं दी जाती वह सूचना सदस्य को लौटा दी जाती है।
चर्चा उठाने के लिए सूचना
8. आधे घंटे की चर्चा उठाने के लिए सामान्यतः प्रश्न के उत्तर देने के 3 दिनों के भीतर
और जिस दिन आधे घंटे की चर्चा उठाने का विचार हो, उस दिन से कम से कम तीन दिन पहले
सूचना देनी होती है। अध्यक्ष संबंधित मंत्री की सहमति से सूचना की अवधि से संबंधित
आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं।
9. आधे घंटे की चर्चा के लिए सूचना संसदीय सूचना कार्यालय में प्राप्त की जाती है।
जब संसदीय सूचना कार्यालय बंद होता है उस दौरान सदस्यों के लिए सूचना जमा करने को सुकर
बनाने के लिए संसदीय सूचना कार्यालय के बाहर एक नोटिस बाक्स रखा जाता है।
10. यदि सूचना पर एक से अधिक सदस्य हस्ताक्षर करते हैं तो उसे केवल पहले हस्ताक्षरकर्ता
द्वारा हस्ताक्षरित माना जाता है। अतः, प्रत्येक सूचना पर केवल एक ही सदस्य द्वारा
हस्ताक्षर किया जाए।
11. किसी सत्र के अंतिम सप्ताह के दौरान स्वीकृत और कार्य सूची में सम्मिलित सूचना,
जिसे समय अभाव के कारण नहीं लिया जाता है, को सदस्य द्वारा अगले सत्र में फिर से उठाया
जा सकता है बशर्ते कि अगला सत्र आरंभ होने के एक सप्ताह के भीतर एक नई सूचना दे दी
जाए। तथापि इसका कार्य सूची में शामिल किया जाना सामान्य प्रक्रिया के अनुसार बैलेट
में प्राथमिकता प्राप्त करने पर निर्भर करता है।
ग्राह्यता की शर्तें
12. आधे घंटे की चर्चा की ग्राह्यता के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक
है
(एक) यह लोक सभा में हाल ही में पूछे गए किसी प्रश्न के उत्तर पर आधारित होनी चाहिए।
(दो) इसका आशय तथ्यात्मक मामलों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए और इसके माध्यम से
सरकार की नीति में संशोधन की मांग नहीं की जानी चाहिए।
(तीन) यह पर्याप्त रूप से लोक महत्व के मुद्दे से जुड़ी होनी चाहिए।
13. यदि किसी सूचना को गृहीत किया जाता है और उसे कार्य सूची में शामिल किया जाता है
तो सामान्यतः उस पर केवल आधे घंटे की चर्चा की जाती है और यह चर्चा बैठक के अंतिम आधे
घंटे में की जाती है।
कार्य सूची पर चर्चा को शामिल किया जाना
14. किसी विशेष दिन हेतु आधे घंटे की चर्चा की सभी सूचनाओं को बैलेट किया जाता है और
जिस सूचन को बैलेट में प्रथम वरीयता प्राप्त होती है उसे चर्चा हेतु लिया जाता है।
बैलट में प्रथम वरीयता प्राप्त करने वाले सदस्य के नाम पर संगत तिथि को चर्चा हेतु
निर्धारित किया जाता है।
15. जिस सदस्य की आधे घंटे की चर्चा की सूचना को बैलट में प्रथम वरीयता प्राप्त हुई
है यदि संगत तिथि को उसके सभा में उपस्थित होने की संभावना नहीं है तो बैलेट में द्वितीय
वरीयता प्राप्त करने वाली सूचना को चर्चा हेतु रखा जाता है।
16. किसी विशेष दिन के लिए चर्चा नियत होते ही सदस्य और संबंधित मंत्रालय को इसकी जानकारी
दे दी जाती है।
17. अन्य सूचनाएं, जो कि प्रथम वरीयता प्राप्त नहीं कर पाती हैं, के संबंध में संबंधित
सदस्यों को इसकी जानकारी दी जाती है कि उनकी सूचनाओं को प्राथमिकता प्राप्त नहीं हुई
है और इसलिए उन्हें उनके द्वारा बताई गई तिथि की कार्य सूची में शामिल नहीं किया जा
रहा है। संबंधित सदस्यों को यह जानकारी भी दी जाती है कि वे चाहें तो कोई नई तिथि बताते
हुए अपनी सूचनाओं को फिर से प्रस्तुत कर सकते हैं।
18. सामान्यतः एक बैठक हेतु आधे घंटे की चर्चा की केवल एक चर्चा निर्धारित की जाती
है। इसके अतिरिक्त, एक सप्ताह में किसी एक सदस्य के नाम पर ऐसी एक से अधिक चर्चा निर्धारित
नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, एक सत्र में एक सदस्य के द्वारा आधे घंटे की दो से
अधिक चर्चाएं कराने की सूचना नहीं दी जा सकती है। अतः यदि किसी सदस्य ने एक बार ऐसी
कोई चर्चा उठाई है तो उसकी दूसरी सूचना के सप्ताह की शेष बैठक/बैठकों हेतु बैलेट में
शामिल नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि कोई सदस्य पहले ही आधे घंटे की दो चर्चाएं
करा चुका है तो उस सत्र में उसकी अन्य सूचनाओं को बैलेट में शामिल नहीं किया जाएगा।
19. जिस दिन की कार्य सूची में चर्चा को निर्धारित किया जाता है, उस दिन नियत समय (सामान्यतः
अपराह्न 5.30 बजे), संसद सदस्य, जिसके नाम पर कार्य सूची में चर्चा निर्धारित की गई
है, एक संक्षिप्त वक्तव्य देता है और चार से अनधिक सदस्य, जिन्होंने बैठक की कार्यवाही
आरंभ होने से पहले लोक सभा अध्यक्ष को पहले ही इसकी जानकारी दी हो और बैलेट में अग्रता
प्राप्त कर ली हो उन्हें किसी तथ्य पर और स्पष्टीकरण हेतु प्रत्येक को एक प्रश्न पूछने
की अनुमति है। तत्पश्चात् संबंधित मंत्री संक्षिप्त उत्तर देता है। इस संबंध में सभा
के समक्ष न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और न ही मतदान किया जाता
है। यदि कोई सदस्य, जो कि बैलेट में पहले चार स्थानों में से कोई एक स्थान प्रापत कर
लेता है, उस दिन अनुपस्थित रहता है, तो उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को प्रश्न पूछन
की अनुमति नहीं है।
20. यदि, किसी विशेष बैठक हेतु कार्य सूची में शामिल आधे घंटे की चर्चा को उस बैठक
में नही निपटाया जाता है तो जब तक सदस्य की इच्छा न हो उसे किसी अन्य बैठक हेतु निर्धारित
नहीं किया जाता है और इस स्थिति में यदि उस बैठक हेतु एक से अधिक सूचनाएं प्राप्त होती
है तो उनका बैलेट किया जाता है।
सामान्य
21. यदि सभा आधे घंटे की चर्चा की बजाय कार्य सूची में शामिल किसी अविलंबनीय कार्य
को निपटाने का निर्णय लेती है, तो अध्यक्ष आधे घंटे की चर्चा को किसी और दिन के लिए
स्थगित कर सकता है।
22. यदि गणपूर्ति के अभाव में किसी चर्चा में व्यवधान पैदा होता है, अथवा यदि मंत्री
के पास वाद विवाद का पूरा उत्तर देने का समय नहीं है, तो वह अध्यक्ष की अनुमति से सभा
पटल पर एक वक्तव्य रख सकता है।