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विशेषाधिकार समिति
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सिंह , श्री सुनील कुमार
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16/10/2020
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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साल:
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क्र.सं. | सदस्यों के नाम | Date From |
1
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सिंह , श्री सुनील कुमार
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16/10/2020
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2
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बालू, थिरु थालीकोट्टाई राजूथेवर
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16/10/2020
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3
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बनर्जी, श्री कल्याण
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16/10/2020
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4
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बिष्ट, श्री राजू
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16/10/2020
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5
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घोष, श्री दिलीप
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16/10/2020
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6
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जोशी , श्री चन्द्र प्रकाश
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16/10/2020
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7
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काछड़िया, श्री नारणभाई भीखाभाई
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16/10/2020
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8
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कोडिकुन्नील , श्री सुरेश
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16/10/2020
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9
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लेखी , श्रीमती मीनाक्षी
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16/10/2020
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10
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राजेनिंबालकर, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन
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16/10/2020
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11
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रंगैय्या, श्री तालारी
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16/10/2020
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12
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रूडी , श्री राजीव प्रताप
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16/10/2020
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13
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सामंत, श्री अच्युतानंद
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16/10/2020
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14
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सीग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह
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16/10/2020
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15
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सिंह, श्री गणेश
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16/10/2020
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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साल:
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चयनित विषय
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सूचना उपलब्ध नहीं है
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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संदर्भित विधेयक/दीर्घावधि नीति
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सूचना उपलब्ध नहीं है
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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साल:
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बैठकें
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क्र.सं. |
बैठक की तारीख
| उपस्थित सदस्य | विचार किए गए विषय | टिप्पणियाँ |
1
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16/12/2020
11:30
13:17
01:47
| श्री सुनील कुमार सिंह, थिरु थालीकोट्टाई राजूथेवर बालू, श्री कल्याण बनर्जी, श्री राजू बिष्ट, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री अच्युतानंद सामंत, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, | श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कराने में विफल रहने, जिसके कारण उनपर हमला हुआ, के लिए राजस्थान सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को दिए गए विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना के संबंध में पृथक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज किए जाने के संबंध में श्री राजशेखर राव, एडवोकेट, दिल्ली उच्च न्यायालय/भारत के उच्चतम न्यायालय/दिल्ली उच्च न्यायालय में लोक सभा सचिवालय का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता से विशेषाधिकार समिति द्वारा मांगी गई विधिक सलाह, जैसाकि 8 सितम्बर, 2020 को हुई समिति की सातवीं बैठक में निर्णय लिया गया था, पर आगे विचार-विमर्श करना। | स्थान - कमरा सं. 2, ए - ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार भवन. |
2
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11/01/2021
11:30
13:27
01:57
| श्री सुनील कुमार सिंह, श्री कल्याण बनर्जी, श्री दिलीप घोष, श्री नारणभाई भीखाभाई काछड़िया, श्री सुरेश कोडिकुन्नील, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, | (i) श्री मोहन एस. डेलकर, सांसद के द्वारा दिनांक २ अगस्त, २०२० को दादरा और नगर हवेली प्रशासन के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार और उनके खिलाफ कथित अपमानजनक भाषा का उपयोग और मुक्ति दिवस समारोह से संबंधित कार्यक्रम में उनका नाम शामिल नहीं किये जाने सम्बन्धी विशेषाधिकार के उल्लंघन के नोटिस के सम्बन्ध में उनका मौखिक साक्ष्य (1130 घंटे से 1150 घंटे तक)|
(ii) श्री शान्तनु ठाकुर, सांसद के द्वारा दिनांक १८ मार्च, २०२० को उत्तर 24 परगना के सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ़ पुलिस और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके साथ कथित मारपीट, दुर्व्यवहार सम्बन्धी विशेषाधिकार के उल्लंघन के नोटिस के सम्बन्ध में उनका मौखिक साक्ष्य (1150 घंटे से 1210 घंटे तक)|
(iii) श्री जयदेव गल्ला, सांसद के द्वारा दिनांक ७ जनवरी, २०२० को आंध्र प्रदेश सरकार के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से उन्हें नजरबंद किया जाने के कारणवश उनके संसदीय कार्यो/कर्तव्यों के प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न होने सम्बन्धी विशेषाधिकार के उल्लंघन के नोटिस के सम्बन्ध में उनका मौखिक साक्ष्य (1210 घंटे और उसके पश्चात)
| स्थान - कमरा सं. 2, ए - ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार भवन. (i) श्री शान्तनु ठाकुर, सांसद और (ii) श्री जयदेव गल्ला, सांसद साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
3
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12/02/2021
11:30
14:18
02:48
| श्री सुनील कुमार सिंह, थिरु थालीकोट्टाई राजूथेवर बालू, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री सुरेश कोडिकुन्नील, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर, श्री अच्युतानंद सामंत, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल,श्री गणेश सिंह, | 1) श्री मोहन एस. डेलकर, सांसद के द्वारा दिनांक २ अगस्त, २०२० को दादरा और नगर हवेली प्रशासन के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार और उनके खिलाफ कथित अपमानजनक भाषा का उपयोग और मुक्ति दिवस समारोह से संबंधित कार्यक्रम में उनका नाम शामिल नहीं किये जाने सम्बन्धी विशेषाधिकार के उल्लंघन के नोटिस के सम्बन्ध में उनका मौखिक साक्ष्य. 2) कथित अपमानजनक व्यवहार के लिए तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव के खिलाफ श्री टी. आर. बालू एवं डॉ. कलानिधि वीरस्वामी, सांसदो द्वारा दिए गए 14 मई, 2020 के विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के सन्दर्भ में श्री टी. आर. बालू, सांसद का मौखिक साक्ष्य। 3) श्री बंदी संजय कुमार, सांसद द्वारा प्रभारी पुलिस आयुक्त, श्री सत्य नारायण, अतिरिक्त डीसीपी, श्री संजीव और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर उनके साथ मारपीट करने जब वह एक TSRTC ड्राइवर के अंतिम संस्कार में थे, दी गई दिनांक 7 नवम्बर, 2019 के विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना के सन्दर्भ में पुलिस आयुक्त, श्री वी. सत्यनारायण, आईपीएस (वर्तमान में रामागुंडम पुलिस आयुक्तालय, तेलंगाना में सेवारत हैं) का मौखिक साक्ष्य। 4) श्री श्याम सिंह यादव, सांसद द्वारा डॉ. रजनीश दुबे, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग, लखनऊ द्वारा उनके आधिकारिक मोबाइल फोन पर उनके टेलीफोन कॉल और एसएमएस का जवाब नहीं देने के लिए शिकायत के सन्दर्भ में श्री रजनीश दुबे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा शिक्षा विभाग), उत्तर प्रदेश सरकार का मौखिक साक्ष्य। 5) दिनांक 23 दिसंबर, 2019, 27 जनवरी और 10 फरवरी 2020 को सांसद श्री अशोक कुमार रावत द्वारा श्री अखिलेश तिवारी, जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश द्वारा उनके पत्रों की गैर-स्वीकार्यता, फोन कॉल का जवाब नहीं देने और सूचना की आपूर्ति नहीं करने का आरोप लगाते हुए शिकायत के संदर्भ में श्री अखिलेश तिवारी (पूर्व डीएम, सीतापुर, उत्तर प्रदेश) (वर्तमान में, विशेष सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और निर्यात संवर्धन, उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में सेवारत हैं) का मौखिक साक्ष्य। | स्थान - समिति कक्ष सं. 3, प्रथम् तल, संसद भवन एनेक्सी विस्तार, नई दिल्ली. (1) श्री मोहन एस. डेलकर, सांसद (2) श्री टी. आर. बालू, सांसद (3) पुलिस आयुक्त, श्री वी. सत्यनारायण, आईपीएस (वर्तमान में रामागुंडम पुलिस आयुक्तालय, तेलंगाना में सेवारत हैं) (4) श्री रजनीश दुबे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (चिकित्सा शिक्षा विभाग), उत्तर प्रदेश सरकार और (5) श्री अखिलेश तिवारी (पूर्व डीएम, सीतापुर, उत्तर प्रदेश) (वर्तमान में, विशेष सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और निर्यात संवर्धन, उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में सेवारत हैं) साक्ष्य के लिए समिति के समक्ष उपस्थित हुए। |
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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अध्ययन दौरे
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सूचना उपलब्ध नहीं है
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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दिशा 73A के तहत मंत्रियों द्वारा वक्तव्य
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सूचना उपलब्ध नहीं है
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कार्रवाई की रिपोर्ट पर कार्रवाई लिया बयान (ATRs)
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सूचना उपलब्ध नहीं है
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सत्रहवीं लोकसभा
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लोकसभा:
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प्रेस विज्ञप्ति
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सूचना उपलब्ध नहीं है
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